अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979 (The Inter State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979) में तमाम प्रावधान ठेकेदार और Principal Employer के लिए किये गए हैं लेकिन ये प्रावधान कभी भी सख्ती से लागू नहीं किये गए, इनकी जानकारी और प्रचार-प्रसार न तो कामगारों के बीच है न ही ट्रेड यूनियन के बीच। केकेसी इनकी आवाज़ बनेगा, इनके लिए हर संघर्ष करेगा।